हाईकोर्ट में भ्रामक जानकारी देने पर मोतीनगर TI पर जुर्माना: आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड नहीं किया पेश, 25 हजार लगाया जुर्माना, बाल निकेतन में जमा कराने के आदेश

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सागर2 घंटे पहले

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कॉपी लिंकमोतीनगर थाना। - Dainik Bhaskar

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मोतीनगर थाना।

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अदालत की कार्रवाई में तथ्य छिपाने और भ्रामक जानकारी देने पर हाईकोर्ट जबलपुर ने सागर के मोतीनगर थाना प्रभारी पर जुर्माने की कार्रवाई की है। हाईकोर्ट ने मोतीनगर टीआई पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाते हुए जुर्माने की राशि बाल/नारी निकेतन के खाते में जमा कराने के आदेश दिए हैं। जारी आदेश के अनुसार हाईकोर्ट में मोतीनगर थाना क्षेत्र के एक आरोपी की जमानत हाईकोर्ट में लगी थी। जमानत पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने थाने से आरोपी के आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी मांगी थी। लेकिन थाने से कोर्ट को जानकारी दी गई कि आरोपी के खिलाफ पूर्व में कोई भी आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है।

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मामला तब सामने आया जब ट्रायल कोर्ट में अपराधी का रिकॉर्ड पेश किया गया। जिसमें आरोपी के खिलाफ दो मामले दर्ज होना बताया गया। हाईकोर्ट और ट्रायल कोर्ट में मोतीनगर थाना पुलिस द्वारा पेश की गई रिपोर्ट में अलग-अलग तथ्य दिए गए। मामला सामने आते ही कोर्ट ने संज्ञान में लिया। इसी मामले में हाईकोर्ट ने कार्रवाई करते हुए तथ्य छिपाने और भ्रामक जानकारी देने पर मोतीनगर थाना प्रभारी पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।

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मोतीनगर थाना प्रभारी नवल आर्य ने कहा कि कोर्ट से जिस समय जानकारी मांगी गई थी। उसी समय मैंने मोतीनगर थाने में ज्वाइनिंग की थी। कोर्ट की जानकारी आरक्षक ने तैयारी की थी। मैं दूसरे केस में व्यस्त था। तभी यह चूक हुई है। न्यायालय के आदेश का पालन करूंगा। लेकिन मैं जुर्माने की राशि बाल/नारी निकेतन के जगह वृद्घाश्रम में जमा कराना चाहता हूं। इसके लिए कोर्ट में आवेदन पेश कर अनुमति मांगूगा।

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