सगमा: घघरी निवासी ने सीओ पर जानबूझकर म्युटेशन रिजेक्ट करने का लगाया आरोप, उच्चाधिकारियों को दिया कार्यवाई के लिए आवेदन

सगमा(गढ़वा)/विनोद मिश्रा
प्रखंड अंतर्गत घघरी गांव निवासी अमरनाथ यादव(पिता सूरज यादव) ने अंचल पदाधिकारी सगमा सह बीडीओ के ऊपर मोटेशन नही करने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री के साथ जिले के सभी वरीय पदाधिकारी को आवेदन दिया है। उक्त आवेदन में कहा गया है कि, मेरे द्वारा अंचल पदाधिकारी सगमा के पास मोटेशन के लिए बीते 29 फरवरी 2022 को केवाला केस संख्या 7/2022 को मोटेशन के लिए अंचल कार्यलय सगमा को दिया गया था। लेकिन 118 दिन बाद उसे रिजेक्ट कर दिया गया है। संपर्क करने पर अंचल पदाधिकारी द्वारा 15 हजार रुपए की मांग किया गया था। जिसे नही देने पर मेरा उक्त आवेदन को रिजेक्ट कर दिया गया। प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा धमकी भरी आवाज में बोला गया कि अगर पैसा नही दोगे तो मोटेशन नही किया जाएगा, तुम्हे जो करना है, कर के देख लो। अगर कही भी मुंह खोलोगे तो सरकारी काम मे बाधा डालने का आरोप लगाते हुए उल्टा मुकदमा कर के जेल की हवा खिला देंगे। जबकि प्रखंड विकास पदाधिकारी सगमा से समक्ष केवाला का मूल कॉपी दिखाने के बाद भी मेरा मोटेशन नही किया गया।
उक्त आवेदन को मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन, उपयुक्त गढ़वा व अनुमंडल पदाधिकारी श्री बंसीधर नगर को प्रेषित किया गया है। आवेदन में कहा गया है उक्त स्थिति को देखते हुए श्रीमान से आग्रह है कि इसकी जाँच कर उचित कार्रवाई किया जाए।

आवेदन में लगाए गए आरोप को लेकर अंचल पदाधिकारी सत्यम कुमार से पूछा गया तो, उन्होंने बताया कि उक्त केवला में गत सर्वे व हाल सर्वे दोनों के आधार पर रजिस्ट्री दर्ज किया गया है। जबकि गढ़वा जिले में हाल सर्वे ही मान्य है। दोने सर्वे को देखते हुए उक्त केवाला संख्या को निरस्त किया गया है।

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