भवनाथपुर(गढ़वा)/जुल्फिकार
भवनाथपुर थाना प्रभारी रामेश्वर उपाध्याय ने गुरुवार को कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय के छात्राओं को सड़क सुरक्षा यातायात संबंधित नियमों की जानकारी दी। थाना प्रभारी ने छात्राओ को पढ़ाते हुए कहा कि मेरे द्वारा और थाने के अधिकारियो सप्ताह में एक दिन आप लोगों को पढ़ाए गें। इस मौके पर थाना प्रभारी रामेश्वर उपाध्याय ने छात्राओं से कहा कि सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करके हम स्वयं की और सामने वाले की भी जान बचा सकते हैं। छात्र छात्राओं से कहा कि जब भी पिता या भाई बाइक चलाते है तो उन्हें जरूर हेलमेट पहनने को कहे। दो पहिया वाहन चलाते समय हमेशा हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए। कभी भी शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाएंगे। कार चलाते समय हमेशा सीट-बेल्ट बांधेंगे। वाहन चलाते समय कभी भी मोबाइल फोन पर बात नहीं करेंगे। हमेशा ट्रैफिक नियमों का पालन करें तथा अपने स्वजन से पालन कराएंगे। सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद करना चाहिए। कहा कि अधिकतर सड़क दुर्घटनाएं यातायात नियम का पालन न करने के चलते होती हैं। इसलिए प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि यातायात नियमों का अनुपालन खुद करें और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। मार्ग दुर्घटना में अगर कोई घायल दिखता है तो संवेदना दिखाते हुए स्थानीय पुलिस को सूचित करें, जरूरी हो तो उसे अस्पताल तक भेजने में मदद करें यह सच्ची मानवता है। सड़क सुरक्षा नियम नहीं मामने वालो को सीट बेल्ट नहीं पहने पर एक हजार, दोपहिया वाहन पर दो से ज्यादा बैठने वालों पर एक हजार, हेलमेट नहीं पहनने पर एक हजार जुर्माना एवं 3 माह के लिए लाइसेंस निलंबित, एंबुलेंस को रास्ता नहीं देने पर दस हजार, बिना ड्राइविंग लाइसेंस के ड्राइविंग करने पर पांच हजार, लाइसेंस रद्द होने के बावजूद ड्राइविंग करने पर दस हजार, ओवर स्पीड पर दो हजार, खतरनाक ड्राइविंग करने पर पांच हजार, शराब पीकर वाहन चलाने पर दस हजार, ड्राइविंग के द्वारा मोबाइल पर बात करने पर पांच हजार, बिना परमिट चलाने पर दस हजार, बिना इंश्योरेंस के गाड़ी चलाने पर दो हजार और नाबालिक द्वारा वाहन चलाने पर 25000 हजार और 3 साल की सजा का नियम है। इस मौके पर थाने के एसआई रामप्रसाद इंदवार, विद्यालय के शिक्षिका प्रियंका कुमारी, पूनम कुमारी, ममता कुमारी, कुमारी मंजू सिंह, सविता कुमारी, रंभा कुमारी, कृपाल यादव सहित कई लोग उपस्थित थे।
Advertisement