रंका( गढ़वा)/तौहिद आलम
गोदरमाना भंडरिया मोड़ के समीप NH 343 मुख्य मार्ग पर बस और ट्रक ड्राइवर ने हड़ताल किया और चक्का जाम किया उन्होंने कहा कि नए कानून में कई खामियां हैं जिन पर दोबारा सोचे जाने की जरूरत है जानकारों की माने तो ड्राइवर नए कानून के तहत आने वाले कड़े प्रावधानों यानी 10 साल की सजा और जुर्माने की रकम को लेकर चिंता में है कुछ ने इसे काफी कठोर कानून बताया है
वाहन चालक पीएम मोदी से इस कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं।
हिट एंड रन के लिए नए कानून बनने से पहले हादसा करने वाले ड्राइवरों के खिलाफ आईपीसी की धारा 279 (लापरवाही से वाहन चलाने) धारा 304 ए लापरवाही से मौत और धारा 338 (जान जोखिम में डालने) के तहत केस दर्ज किया जाता था। इसमें 2 साल की सजा का प्रावधान था कई बार ड्राइवर को आसानी से जमानत मिल जाती थी हालांकि अब नए कानून में अगर ड्राइवर किसी को कुचल कर फरार हो जाता है तो उसके खिलाफ धारा 104 (2) के तहत केस दर्ज होगा और 10 साल की जेल और जुर्माना भरना पड़ेगा।
ड्राइवर के आंदोलन के कारण ट्रको और प्राइवेट बसों के पहिए थम गए हैं। जिसके कारण मुख्य मार्ग घंटों भर जाम रहा। जिससे छोटे-छोटे वाहनों को एवं आम जनता को आने-जाने में परेशानी हो रही थी।
सूचना मिलते ही रंका थाना प्रभारी पिंकू कुमार राणा व अंचलाधिकारी शिवपूजन तिवारी दलबल के साथ भंडरिया मोड़ गोदरमाना पहुंच कर ड्राइवर को घंटों भर समझा बुझा कर जाम को हटाया।
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