पटना: नगर निगम कर्मियों के आंदोलन को लेकर मौर्यालोक परिसर में धारा 144 लागू, नियमो के उल्लंघन पर दर्ज होगी एफआईआर

पटना/हिन्दुस्तान की आवाज़
मौर्यालोक परिसर में धारा 144 लागू हो कर दी गयी है। परिसर में हड़तालियों द्वारा एकत्रित होने व नारे लगाने पर एफआरआर दर्ज किया जाएगा। यह कदम नगर निगम के हड़तालियों द्वारा किये जा रहे उग्र आंदोलन के आलोक में लिया गया है। गौरतलब है कि पटना हाईकोर्ट ने एक सितंबर को ही हड़ताल वापस लेने का आदेश दिया था। प्रधान सचिव की अध्यक्षता में हड़ताली कर्मियों के संघ के नेताओं से कई बार वार्ता हो चुकी है। उनकी मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने का आश्वासन भी दिया गया। बावजूद संघ हड़ताल जारी रखने पर अड़ा हुआ है। नगर निगम की संपत्ति को भी नुकसान पहुँचाया गया है ऐसे उपद्रवियों से कड़ाई से निपटा जाएगा।
पटना नगर निगम क्षेत्र में कर्मचारी संघो की हड़ताल के बाद भी विपरित परिस्तिथियों में कुड़ा उठाव सुनिश्चित करवाया जा रहा है। सार्वजनिक क्षेत्रों के साथ चौक चौराहे एवं डोर टू डोर गाड़ियों के माध्यम कुड़ा उठाव किया जा रहा है। मंगलवार को कुल 331 गाड़ियां निकली, जिनसे सफाई की गई। इसके साथ ही बरसात व डेंगू के प्रकोप को देखते हुए फॉगिंग की गाड़ियों को भी निकाला गया। इसके साथ ही सड़कों पर चुना एवं ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव भी किया गया।

अंचलवार गाड़ियों का आंकड़ा

अजीमाबाद- 45
बांकीपुर अंचल – 60
कंकड़बाग – 30
नूतन राजधानी अंचल – 68
पाटलिपुत्र अंचल- 95
पटना सिटी – 33

कुल गाड़ियां – 331

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